EPF Money Claim: एम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड (Employees provident Fund) एक बहुत अहम फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो आपके बुढ़ापे में आपको काफी सपोर्ट करता है। पर अकसर जॉब चेंज करने पर लोगों के सामने पीएफ के पैसे को लेकर कई दिक्कतें आती हैं। जैसे कि पिछली कंपनी के पीएफ अकाउंट में अटके पैसे को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें?
इससे भी ज्यादा पेचीदा स्थिति तब होती है, जब पिछली कंपनी के पीएफ खाते में पैसा फंसा रह जाए और वो कंपनी बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में कैसे अपना पीएफ का अटका पैसा आप वापस पा सकते हैं, इसका तरीका आगे जानिए।
क्या आती है मुश्किल
जिस पिछली कंपनी में आप काम करते थे, अगर वो बंद हो जाए और आप नई कंपनी के पीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करा पाए या पीएफ खाते में 36 महीनों तक कोई ट्रांजेक्शन न हो आपका पीएफ खाता खुद बंद हो जाएगा। इसे निष्क्रिय खाता मान लिया जाएगा।
फिर आपको अपना पैसा निकालने में काफी दिक्कत आएगी। हालांकि बैंक आपकी मदद कर सकता है और आप KYC के जरिए पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। पर अब निष्क्रिय खाते पर भी ब्याज मिलता है।
एसिसटेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर
- बैंक से क्लियर होने के बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या अन्य अधिकारी पैसों के हिसाब से खातों से विदड्रॉल या अकाउंट ट्रांसफर की मंजूरी देंगे।
- अगर रकम 50 हजार रुपये से ज्यादा हो तो एसिसटेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी के बाद पैसा निकाला या ट्रांसफर हो जाएगा
- अगर राशि 25 हजार रुपये से ज्यादा और 50 हजार रुपये से कम है तो अकाउंट ऑफिसर फंड ट्रांसफर या निकासी की मंजूरी देगा
- अगर रकम 25 हजार रुपये से कम है तो डीलिंग असिस्टेंट इसके लिए मंजूरी दे सकता है
क्या होंगे जरूरी दस्तावेज
यदि आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई और क्लेम सर्टिफाइड करने के लिए कोई न हो तो ऐसे क्लेम बैंक KYC डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सर्टिफाई करेंगे। केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की दिए जा सकते हैं।
