Fastag Annual Pass: देशभर में 15 अगस्त से फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू हो गई है। इस पास की कीमत 3000 रुपये तय की गई है और इसकी वैधता एक साल होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या फास्टैग में पहले से मौजूद बैलेंस से यह पास खरीदा जा सकता है या इसके लिए अलग पेमेंट करनी होगी। आइए जानते हैं सरकार के नियम।
क्या फास्टैग बैलेंस से खरीद सकते हैं पास?
कई वाहन मालिक मान रहे हैं कि फास्टैग में पड़े 3000 रुपये के बैलेंस से सीधे एनुअल पास लिया जा सकता है। लेकिन यह पूरी तरह गलतफहमी है। एनुअल पास और फास्टैग बैलेंस दो अलग-अलग चीजें हैं। एनुअल पास खरीदने के लिए आपको अलग से ट्रांजैक्शन करना होगा। वहीं, आपके फास्टैग में पड़ा बैलेंस केवल रोजाना टोल भुगतान के लिए ही मान्य होगा।
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वार्षिक पास की कीमत और लिमिट
सरकार ने इस पास की कीमत 3000 रुपये तय की है। यह पास एक साल तक मान्य रहेगा। इस पास की मदद से 200 ट्रिप तक की जा सकती हैं। यानी एक बार पास खरीदने के बाद आपको बार-बार टोल टैक्स का पेमेंट नहीं करना होगा। यह सुविधा खासकर उन कार मालिकों के लिए फायदेमंद होगी जो लंबी दूरी की यात्रा बार-बार करते हैं और टोल टैक्स में भारी रकम खर्च करते हैं।
कहां से खरीद सकते हैं पास?
एनुअल फास्टैग पास लेने के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए आप अपने फोन में राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Yatra) ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको अपने वाहन की डिटेल और 3000 रुपये का पेमेंट करना होगा।
कब से होगा एक्टिवेट?
सरकार ने 14 अगस्त से इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। जबकि 15 अगस्त से पास को आधिकारिक तौर पर एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी अब आप पास खरीदने के बाद तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, आपका फास्टैग बैलेंस पहले की तरह सामान्य टोल पेमेंट में ही उपयोग होगा।
