EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम आदि में सुधार आसानी से कर सकेंगे। यह जानकारी शनिवार को केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई। सरकार द्वारा EPFO में रिफॉर्म लागू किए गए हैं, जिसके बाद आसानी से EPFO के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी में स्वयं ही बदलाव कर पाएंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, मनसुख मांडविया ने कहा, "EPFO के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, जब भी किसी सदस्य को EPFO के पास मौजूद अपनी जानकारी में कोई बदलाव करवाना होता था, तो उसे लंबे प्रोसेस से गुजरना होता था, लेकिन अब EPFO में रिफॉर्म लागू कर दिया है। इसके बाद सदस्य आसानी से बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपनी जानकारी में बदलाव कर पाएंगे।"
जल्द हो सकेगा शिकायतों का समाधान
मांडविया ने आगे कहा, "EPFO के पास नाम और अन्य जानकारियों में बदलाव से जुड़ी हुई करीब 8 लाख शिकायतें आई हुई हैं। इस बदलाव से इन सभी शिकायतों का जल्द समाधान हो सकेगा।" इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री ने बताया, "सरकार ने EPFO अकाउंट ट्रांसफर को सरल बनाने के लिए भी रिफॉर्म लागू किया है। अब आसानी से सदस्य एक ओटीपी के माध्यम से EPFO अकाउंट को एक संस्था से दूसरी संस्था में ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए पहले प्रोसेस काफी लंबा था।"
CPPS का रोलआउट हुआ पूरा
इस महीने की शुरुआत में EPFO ने बताया था कि देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम (सीपीपीएस) का रोलआउट पूरा कर लिया है। इससे 68 लाख से अधिक पेंशन पाने वालों को लाभ मिलेगा। इस नए सिस्टम के साथ लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी कि वे किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। साथ ही पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थी को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम उन पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा होगा, जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं और वहीं, आगे का जीवन गुजर-बसर करते हैं।
