यूटिलिटी

परिवार के मृत सदस्य का पैन कार्ड कैसे कैंसिल करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

PAN card: मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को कैंसिल करना न केवल एक जिम्मेदारी है, बल्कि इससे भविष्य की किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाव होता है और टैक्स रिकॉर्ड भी सही तरीके से बंद किए जा सकते हैं। यहां हम पैन कार्ड कैंसिल करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं।

Image

PAN card

PAN card: जब परिवार में किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उनकी वित्तीय पहचान को बंद करना एक जरूरी प्रक्रिया बन जाती है। इनमें से एक है पैन कार्ड (परमानेंट अकाउंट नंबर)। पैन कार्ड को तुरंत कैंसिल करना कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसे कैंसिल करना जरूरी होता है ताकि उसकी भविष्य में किसी भी प्रकार की गलत उपयोग से बचा जा सके।

पैन कार्ड कैंसिल क्यों करें?

मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड तब तक वैध बना रहता है जब तक उसे औपचारिक रूप से कैंसिल नहीं किया जाता। यदि इसे कैंसिल नहीं किया गया, तो उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, लोन लेना या टैक्स रिफंड प्राप्त करना। इसके अलावा, यदि मृतक के नाम से टैक्स लंबित है या अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल करना है, तो पैन को कानूनी उत्तराधिकारी से जोड़ना जरूरी होता है।

पैन कार्ड कैंसिल करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट जरूरी

  • 1. मृतक का मूल पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • 2. मृत्यु प्रमाण पत्र (नगरपालिका या अस्पताल द्वारा जारी)
  • 3. पैन कैंसिल करने के लिए एक लेटर
  • 4. आवेदक (कानूनी उत्तराधिकारी) का पैन कार्ड की कॉपी
  • 5. मृतक से संबंध साबित करने वाले डॉक्यूमेंट जैसे- कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वसीयतनामा।

पैन कैंसिल करने का आवेदन कैसे करें?

लेटर लिखना-संबंधित आयकर विभाग के असेसिंग ऑफिसर (AO) को एक औपचारिक पत्र लिखें। इसमें निम्नलिखित शामिल हो- मृतक का पूरा नाम और पैन नंबर, मृत्यु की तिथि, पैन कैंसिल करने का अनुरोध, आवेदक की जानकारी और मृतक से संबंध।

डॉक्यूमेंट लगाएं-उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर से साथ लगाएं। और इसे संबंधित AO के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा करें या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजें।

असेसिंग ऑफिसर की जानकारी कैसे प्राप्त करें?

आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर “Know Your AO” सुविधा का उपयोग करके सही AO की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मृतक के पैन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। यदि आप AO के पास नहीं जा सकते, तो NSDL वेबसाइट से Form 49A डाउनलोड करें।

  • फॉर्म में “PAN to be Cancelled” विकल्प पर टिक करें।
  • मृतक का पैन नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी भरें
  • सभी डॉक्यूमेंट लगाएं।
  • लिफाफे पर लिखें: "Application for cancellation of PAN – Deceased"
  • इसे नजदीकी NSDL पैन सेवा केंद्र में जमा करें।
  • AO सभी डॉक्यूमेंट की पुष्टि करेगा और पैन को कैंसिल कर देगा।

महत्वपूर्ण बातें

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पैन कैंसिल करने की सुविधा नहीं है।
  • यदि मृतक पर कोई टैक्स बकाया है या रिफंड लेना है, तो उत्तराधिकारी को प्रतिनिधि असेसी (Representative Assessee) बनना चाहिए।
  • मृतक का पैन उपयोग करना कानूनन अपराध है और इससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
Vishal Maithil
Vishal Mathelauthor

विशाल मैथिल टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर 2023 से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में 6+ वर्षों के अनुभव के साथ वह टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर गहरी समझ रखते हैं। वे ऑटोमोबाइल, बिजनेस, यूटिलिटी और हाइपरलोकल से लेकर एजुकेशन और इंटरनेशनल बीट्स पर भी काम कर चुके हैं। भोपाल से ताल्लुक रखने वाले विशाल ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मीडिया रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। रिसर्च के क्षेत्र में उनके कई पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर, अमर उजाला, मासिक पत्रिका "संदेश" और सोशल मीडिया फर्म में भी काम किया है। टेक-यूटिलिटी और बिजनेस से जुड़ी खबरों को आसान और काम की भाषा में समझाना विशाल को खूब आता है। वो कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में ज्यादा और साफ-सुथरी जानकारी मिल जाए। किताबें पढ़ना और संगीत सुनना उनका पसंदीदा काम है। आप इनसे Vishal.mathel@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।

और पढ़ें
End of Article