Sim Card Porting Rules: दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि मोबाइल सिम बदले जाने के मामले में मोबाइल नंबर सात दिन बाद ही ‘पोर्टिंग’ के लिए पात्र माना जाएगा। यह कदम मोबाइल फोन नंबर के जरिये की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। बता दें कि पहले यह समय सीमा 10 दिन के लिए थी।
कब से लागू होंगे नए नियम
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा, ‘‘नियामक की तरफ से 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा।’’ इससे पहले ‘सिम स्वैप’ करने पर 10 दिनों तक इंतजार करना होता था। लेकिन नियामक ने नवीनतम संशोधन में इस अवधि को घटाकर सात दिन कर दिया है।
क्या हैं नए नियम
ट्राई ने कहा कि संशोधित नियमों का मकसद असामाजिक तत्वों द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है।
नियामक ने कहा, ‘‘इन नियमों के जरिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है। अगर ‘सिम स्वैप’ की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाएगा।’’
