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रेलवे काउंटर टिकट पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य, कैश देने पर नहीं मिलेगी यह सुविधा

रेलवे काउंटर से टिकट खरीदते समय 27 अक्टूबर 2026 से वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने पर डिजिटल भुगतान जरूरी होगा। जानें बीमा प्रीमियम और टिकट कैंसिलेशन के नियम।

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बीमा लेने पर डिजिटल भुगतान जरूरी

Photo : iStock

रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ट्रेन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 27 अक्टूबर 2026 से अगर आप टिकट के साथ वैकल्पिक यात्रा बीमा लेना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल पेमेंट करना होगा। रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि बीमा प्रीमियम का भुगतान नकद में नहीं किया जा सकेगा। टिकट का किराया और बीमा प्रीमियम, दोनों का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा।

बीमा लेने पर डिजिटल भुगतान जरूरी

PTI/भाषा के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, काउंटर से टिकट लेते समय यात्री अपनी इच्छा से यात्रा बीमा चुन सकता है। लेकिन अगर वह बीमा लेना चाहता है, तो उसे टिकट के किराये के साथ बीमा प्रीमियम भी डिजिटल माध्यम से चुकाना होगा। यानी बीमा लेने की स्थिति में नकद भुगतान का विकल्प नहीं मिलेगा।

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के अब कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं। इसी वजह से भुगतान की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि, इस नियम का मुख्य असर उन यात्रियों पर पड़ेगा, जो टिकट के साथ वैकल्पिक यात्रा बीमा लेना चाहते हैं।

ऑनलाइन टिकट की तरह काउंटर पर भी मिलेगी सुविधा

अब तक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा चुनने की सुविधा मिलती थी। अब इसे रेलवे आरक्षण काउंटरों तक भी बढ़ाया जा रहा है। यह कदम 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है।

रेलवे टिकटिंग सिस्टम संभालने वाली संस्था सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) ने इस सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि 27 अक्टूबर से इसे लागू किया जा सके। रेलवे बोर्ड ने भी क्षेत्रीय रेलवे को इस तारीख से काउंटरों पर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

टिकट रद्द कराने पर क्या होगा?

रेलवे के अनुसार, यात्रा बीमा का प्रीमियम 45 पैसे है। अगर यात्री टिकट रद्द कराता है, तो बीमा प्रीमियम में से 9 पैसे काटे जाएंगे। इसके अलावा टिकट रद्द करने से जुड़े अन्य लागू शुल्क भी लग सकते हैं।

ध्यान रखें कि यात्रा बीमा लेना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। यात्री चाहें तो बिना बीमा के भी टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन टिकट के साथ बीमा लेने का विकल्प चुनने पर 27 अक्टूबर से डिजिटल भुगतान करना जरूरी होगा। इसलिए काउंटर से टिकट लेते समय UPI या अन्य उपलब्ध डिजिटल भुगतान माध्यम का इंतजाम रखें।

Pradeep Pandey
प्रदीप पाण्डेयauthor

प्रदीप पाण्डेय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट पर कंटेंट तैयार करते हैं। डिजिटल मीडिया में 10 वर्षों के अनुभव के साथ प्रदीप तकनीक की दुनिया को समझने और उसे आम पाठकों तक सरल व उपयोगी रूप में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। प्रदीप अब तक 11,000 से अधिक आर्टिकल्स लिख चुके हैं। वह गैजेट रिव्यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक टिप्स और नवीनतम टेक इनोवेशन पर लगातार काम करते हैं। एआई टूल्स पर एक्सपेरिमेंट करना, नए ऐप्स टेस्ट करना और टेक से जुड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने में उनकी खास रुचि है।

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