वित्तीय वर्ष 2025-26 से जुड़े इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को फाइल करने का आज आखिरी मौका है। अगर आप आज रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो बाद में आपको अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। इससे न सिर्फ प्रक्रिया लंबी हो जाती है, बल्कि अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना भी लग सकता है।
आज पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की भी अंतिम तारीख है। वित्तीय नियामक पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर पैन-आधार लिंक नहीं हुआ, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। इससे बैंक खाता खोलने, टैक्स रिटर्न फाइल करने और अन्य वित्तीय कामों में दिक्कत आ सकती है।
सरकार ने कंपनियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स से जुड़ी सालाना रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब कंपनियां यह रिटर्न 31 जनवरी 2026 तक दाखिल कर सकती हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी।
रेल यात्रियों के लिए भी एक अहम अपडेट है। डिजिटल माध्यम से जेनरल टिकट खरीदने पर मिलने वाली छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में डिजिटल टिकट बुकिंग करने पर यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।
आज का दिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी में निवेश करने वालों के लिए भी अहम है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद, संभावना है कि सरकार 1 जनवरी से इन योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। ऐसे में मौजूदा दरों पर निवेश करने के लिए आज का दिन आखिरी मौका हो सकता है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए नया टैरिफ सिस्टम तैयार किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके असर से CNG और PNG की कीमतों में कटौती संभव मानी जा रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकती है।
31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि कई जरूरी फैसलों और डेडलाइनों का आखिरी पड़ाव है। इसलिए बेहतर है कि ITR फाइलिंग, पैन-आधार लिंक, निवेश और जरूरी तारीखों पर ध्यान देकर साल खत्म होने से पहले अपने जरूरी काम पूरे कर लें, ताकि नए साल की शुरुआत बिना किसी टेंशन के हो सके।