बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ही अपने फेसबुक पेज पर जानकारी देते हुए कहा है कि अब राशन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए न तो किसी दफ्तर जाने की जरूरत है और न ही लंबा इंतजार करना होगा। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले rconline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां “New User Sign Up for Meri Pehchaan” पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन के बाद वेबसाइट पर ID और Password से लॉगिन करें। इसके बाद “New Apply” पर क्लिक करें। शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करें। आवेदन फॉर्म भरें। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी जोड़ें। जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें। आवेदन Submit कर दें। आवेदन सबमिट होते ही आपके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए हर स्टेज की जानकारी मिलती रहेगी।
राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक (नाम, खाता संख्या और IFSC कोड सहित), पूरे परिवार का एक फोटोग्राफ, आवेदक के हस्ताक्षर की फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि। (Photo: IANS)
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों को बिना किसी परेशानी के राशन कार्ड मिले और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ समय पर मिल सके। ऑनलाइन सिस्टम से न केवल समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
यह सुविधा खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, मजदूरों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सरकार ने यह काम सीधे आपके हाथ में दे दिया है, घर बैठे, आसान और पारदर्शी तरीके से। (PTI Photo)(PTI11_25_2025_000216B)