2 दिन बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा आपका PAN CARD? सरकार ने फिर से दी चेतावनी​

​यदि आपके पास भी पैन कार्ड है और आपने उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आयकर विभाग ने आपके लिए एक बार फिर चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। तय समयसीमा तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड बंद हो जाएगा और इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

Authored by: प्रदीप पाण्डेयUpdated Dec 29 2025, 09:17 IST
लिंक न होने पर क्या होगी परेशानीImage Credit : Timesnow01 / 07

लिंक न होने पर क्या होगी परेशानी

यदि पैन-आधार लिंक नहीं है, तो पैन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं। इसमें बैंकिंग लेनदेन, निवेश, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना और अन्य टैक्स से जुड़े कार्य शामिल हैं। आयकर विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि लिंकिंग अनिवार्य है और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

आयकर विभाग का आधिकारिक बयानImage Credit : Timesnow02 / 07

आयकर विभाग का आधिकारिक बयान

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले पैन जारी हुआ है, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। यह सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड और नॉन-रजिस्टर्ड दोनों तरह के टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है।

नए पैन आवेदकों के लिए नियमImage Credit : Timesnow03 / 07

नए पैन आवेदकों के लिए नियम

जो लोग नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं, उनके लिए आवेदन के समय ही आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे मामलों में बाद में अलग से पैन-आधार लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती।

PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करेंImage Credit : Timesnow04 / 07

PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें

पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें। इसके बाद पैन और आधार नंबर डालें और ई-पे टैक्स के जरिए भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। चालान जनरेट होने के बाद बैंक के माध्यम से फीस का भुगतान करें और फिर पोर्टल पर जाकर लिंकिंग पूरी करें।

Aadhaar-PAN लिंक स्टेटस कैसे चेक करेंImage Credit : Timesnow05 / 07

Aadhaar-PAN लिंक स्टेटस कैसे चेक करें

लिंक स्टेटस जानने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करें। यहां पैन और आधार नंबर दर्ज कर सबमिट करें। स्क्रीन पर तुरंत यह जानकारी दिख जाएगी कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

गलत जानकारी होने पर क्या करें06 / 07

गलत जानकारी होने पर क्या करें

अगर आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार की जानकारी सही कराएं। इसके अलावा Protean (NSDL) या UTIITSL की वेबसाइट के जरिए पैन विवरण अपडेट किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है।

समय रहते लिंक कराना जरूरी07 / 07

समय रहते लिंक कराना जरूरी

आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें। समय रहते पैन-आधार लिंकिंग पूरी कर लेने से जुर्माने, पैन निष्क्रिय होने और जरूरी सेवाओं में रुकावट से बचा जा सकता है।

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