ट्रैफिक चालान निपटाने का शानदार मौका, 14 फरवरी को लगेगी विशेष लोक अदालत

Lok Adalat Traffic Challan: यदि आपकी गाड़ी के कई सारे चालान कट गए हैं और आपने अभी तक चालान जमा नहीं किए हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपके लिए ट्रैफिक चालान माफ करवाने का शानदार मौका है और यह मौका वैलेंटाइन दिन के दिन ही मिल रहा है। आपको भले ही मजाक लग रहा हो लेकिन यही सच है।

Authored by: प्रदीप पाण्डेयUpdated Feb 8 2026, 13:58 IST
14 फरवरी को विशेष लोक अदालतImage Credit : Canva01 / 08

14 फरवरी को विशेष लोक अदालत

दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 14 फरवरी 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में लंबित यातायात चालान और नोटिस का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकेगा।

इन सात कोर्ट परिसरों में होगी लोक अदालत02 / 08

इन सात कोर्ट परिसरों में होगी लोक अदालत

दिल्ली पुलिस ने फेसबुक पर एक पोस्टर शेयर की जिसके अनुसार, यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आयोजित होगी। इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर शामिल हैं। वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर मामले का समाधान कर सकेंगे।

किन चालानों का होगा निपटाराImage Credit : Canva03 / 08

किन चालानों का होगा निपटारा

लोक अदालत में केवल वही यातायात चालान और नोटिस रखे जाएंगे, जो दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और जिन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजा जा चुका है। ऐसे मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निपटान किया जाएगा।

ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा चालान या नोटिसImage Credit : Canva04 / 08

ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा चालान या नोटिस

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में शामिल होने से पहले चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा। कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

पहले करें डाउनलोडImage Credit : Canva05 / 08

पहले करें डाउनलोड

इसके लिए वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर नोटिस या चालान डाउनलोड कर सकते हैं या QR कोड स्कैन कर सकते हैं।

9 फरवरी से होगा लिंक सक्रियImage Credit : Canva06 / 08

9 फरवरी से होगा लिंक सक्रिय

जानकारी के मुताबिक, लोक अदालत से जुड़ा ऑनलाइन लिंक 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा। यह सुविधा तब तक उपलब्ध रहेगी, जब तक चालान या नोटिस की कुल सीमा 2 लाख तक पूरी नहीं हो जाती। प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे।

यातायात पुलिस की अपीलImage Credit : Canva07 / 08

यातायात पुलिस की अपील

दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और लंबित चालानों का समय पर निपटारा करें। इससे न केवल कानूनी प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि अदालतों पर बोझ भी कम होगा।

मदद और जानकारी के लिए संपर्क08 / 08

मदद और जानकारी के लिए संपर्क

अधिक जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट देखी जा सकती है। इसके अलावा 24x7 यातायात हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 पर भी संपर्क किया जा सकता है। आपात स्थिति में 112 और पुलिस को सूचना देने के लिए 14547 नंबर पर कॉल करने की सलाह दी गई है।

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