अगर आपने वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया है, तो अब आपके पास इसे भरने का अंतिम मौका है। 31 दिसंबर 2025 तक आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ Updated Return (ITR-U) का विकल्प बचेगा, जिसमें ज्यादा टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ती है। इसलिए बेहतर यही है कि देर किए बिना बिलेटेड ITR दाखिल कर दिया जाए।(तस्वीर- istock)
कई बार जल्दबाजी में ITR भरते समय गलतियां हो जाती हैं, जैसे आय की गलत जानकारी या कटौती का गलत दावा। अगर आपने पहले ही ITR फाइल कर दिया है लेकिन उसमें कोई गलती है, तो उसे सुधारने का मौका भी 31 दिसंबर 2025 तक ही है। इस तारीख के बाद रिवाइज्ड ITR दाखिल नहीं किया जा सकेगा, इसलिए यह समयसीमा बेहद जरूरी है। (Image Source: income tax)
सरकार ने साफ कर दिया है कि PAN और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने यह काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा। इसका असर टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग, निवेश और बड़े लेनदेन पर पड़ेगा। साथ ही देर से लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देश के अनुसार, सभी बैंक ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर आपने समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो नए साल में आपके बैंक लॉकर के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है।
पेंशन पाने वाले लोगों के लिए भी यह तारीख अहम है। उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने और अन्य बैंक से जुड़े जरूरी काम 31 दिसंबर तक पूरे करने होते हैं। अगर ये औपचारिकताएं समय पर नहीं हुईं, तो पेंशन आने में देरी या रुकावट आ सकती है।(Image Source: Canva)
31 दिसंबर 2025 सिर्फ साल का आखिरी दिन नहीं, बल्कि कई अहम टैक्स और वित्तीय कामों की अंतिम तारीख है। ITR फाइलिंग, रिवाइज्ड रिटर्न, PAN-आधार लिंकिंग, बैंक लॉकर एग्रीमेंट और पेंशन से जुड़ी औपचारिकताएं समय पर पूरी करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही नए साल की शुरुआत में बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए अभी से इन कामों को निपटा लेना ही समझदारी है।