भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और रोजाना हजारों भारतीय ट्रेनें चलती हैं जिनकी वजह से लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित रूप से पहुंचते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ जरूरी नियम बनाए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है और सजा भी हो सकती है।
क्या अपने कभी सोचा है कि ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जा सकते हैं या नहीं? आज हम आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित नियमों के बारे में भी बताएंगे।
ट्रेन में गैस सिलेंडर के साथ यात्रा करना कानूनी रूप से जुर्म है। भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67, 154, 164 और 165 के तहत भारतीय ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना कानूनी रूप से जुर्म है और इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर 3 साल की जेल भी हो सकती है।
गैस सिलेंडर ज्वलनशील पदार्थ तो है ही साथ ही इसके फटने का डर भी बना रहता है जिसकी वजह से यह अन्य यात्रियों और ट्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि आप गैस सिलेंडर लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते।