Aadhaar Pan Link: आखिरी मौका आज, कल से किसी काम का नहीं रह जाएगा आपका पैन कार्ड

अगर आपके पास पैन कार्ड, खासकर पुराना पैन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एक छोटी-सी लापरवाही की वजह से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (बंद) हो सकता है। इसके बाद न सिर्फ आपका रोजमर्रा का वित्तीय काम रुक सकता है, बल्कि नया पैन बनवाने के लिए आपको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 31 दिसंबर के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया पैन कार्ड अमान्य होगा।

Authored by: प्रदीप पाण्डेयUpdated Dec 31 2025, 09:09 IST
एक गलती से बेकार हो सकता है पैन01 / 07

एक गलती से बेकार हो सकता है पैन

अधिकतर लोगों के पास पैन कार्ड है, लेकिन बहुत से लोग अब तक आधार-पैन लिंकिंग को टालते रहे हैं। अगर आपने तय समय तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा और आगे चलकर आपको दोबारा इसे एक्टिव कराने के लिए अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ सकता है।

आधार-पैन लिंक करना क्यों जरूरी है02 / 07

आधार-पैन लिंक करना क्यों जरूरी है

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की थी, जो अब खत्म हो चुकी है। जिन लोगों का पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें तय अवधि में यह प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी थी, वरना उनका पैन अमान्य मान लिया जाएगा।

31 दिसंबर थी आखिरी डेडलाइन03 / 07

31 दिसंबर थी आखिरी डेडलाइन

अगर आपने किसी भी हाल में 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि वह कानूनी और वित्तीय कामों के लिए मान्य नहीं रहेगा।

Aadhaar–PAN लिंक कैसे करें04 / 07

Aadhaar–PAN लिंक कैसे करें

पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए आपको Income Tax e-Filing Portal पर जाना होगा। वहां Quick Links या लॉगिन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें। इसके बाद पैन नंबर और आधार नंबर डालें।

किन लोगों के लिए लिंकिंग अनिवार्य है05 / 07

किन लोगों के लिए लिंकिंग अनिवार्य है

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN जारी किया गया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर देना अनिवार्य था।

दो मिनट में पूरा होगा काम06 / 07

दो मिनट में पूरा होगा काम

“Link Aadhaar” विकल्प पर जाकर पैन और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद e-Pay Tax के जरिए 1000 रुपये की फीस जमा करें और आवेदन सबमिट कर दें। आमतौर पर कुछ ही मिनटों में आधार-पैन लिंक हो जाता है।

अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो क्या नुकसान होगा07 / 07

अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो क्या नुकसान होगा

पैन बंद होने की स्थिति में आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड अटक सकता है। बैंक, म्यूचुअल फंड और निवेश से जुड़े कई लेनदेन फेल हो सकते हैं। इसके अलावा, TDS या TCS ज्यादा कट सकता है, और कई जगह यह माना जाएगा कि आपने पैन उपलब्ध ही नहीं कराया है।

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