EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी नौकरी छूट जाती है और आप नई नौकरी जॉइन नहीं करते हैं, तो आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद कम से कम 1 महीने बेरोजगार रहने पर आंशिक निकासी और 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरा PF निकालने की अनुमति मिलती है। यानी तुरंत पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकता।
सीधा जवाब है नहीं। नौकरी छूटने के बाद एक ही बेरोजगारी अवधि में EPFO से पूरा PF दो बार नहीं निकाला जा सकता। अगर आपने एक बार पूरा PF निकाल लिया, तो उसी अकाउंट से दोबारा क्लेम संभव नहीं है। हां, अगर आपने पहले आंशिक निकासी की है, तो नियम अलग हो सकते हैं।
अगर नौकरी छूटने के 1 महीने पूरे हो गए हैं, तो EPFO नियमों के तहत आप केवल कर्मचारी हिस्से (Employee Share) का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। इसमें नियोक्ता का हिस्सा नहीं मिलता। इसे आंशिक निकासी माना जाता है। लेकिन यह सुविधा भी सीमित होती है और बार-बार क्लेम नहीं किया जा सकता।
अगर नौकरी छूटने के बाद 2 महीने तक आप बेरोजगार रहते हैं, तो आप पूरा PF निकाल सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल होता है। एक बार पूरा PF निकालने के बाद वही अकाउंट बंद मान लिया जाता है और उससे दोबारा पैसा निकालने का सवाल ही नहीं उठता।
अगर नौकरी छूटने के बाद आपको नई नौकरी मिल जाती है और आप वहां UAN के जरिए PF ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आप बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। ऐसे में PF निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। EPFO चाहता है कि नौकरी बदलने पर पैसा निकालने की बजाय ट्रांसफर किया जाए।
तकनीकी रूप से एक ही साल में दो बार PF क्लेम तभी संभव है, जब आपने पहले अपनी नौकरी छोड़ी और PF निकाला, फिर नई नौकरी जॉइन की और वहां कुछ समय काम करने के बाद दोबारा नौकरी छूट गई और नया PF जमा हुआ हो। ऐसी स्थिति में अलग-अलग रोजगार अवधि के लिए अलग-अलग क्लेम किए जा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक ही नौकरी छूटने पर दो बार PF पैसा नहीं निकाला जा सकता।
EPFO से पैसा निकालने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए जरूरी है कि आपका UAN एक्टिव हो और आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट UAN से लिंक हो। ऑनलाइन क्लेम करने के लिए सबसे पहले EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें और फिर Online Services में जाकर “Claim (Form-31, 19, 10C)” का विकल्प चुनें। इसके बाद आपको बेरोजगारी का कारण चुनना होगा और OTP वेरिफिकेशन के बाद क्लेम सबमिट करना होगा। सही तरीके से सबमिशन के बाद आमतौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।