BUDGET 2024: इनकम टैक्स को लेकर हुए कई बड़े बदलाव, जानें किसे फायदा-किसे नुकसान

BUDGET 2024, New Tax Regime, Income Tax Comparison: वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण अपने सातवें बजट भाषण में टैक्स को कई राहत वाली घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम वालों को बड़ी राहत दी है। सबसे ज्यादा फायदा 15 लाख तक कमाई करने वालों को होने वाला है। यहां हम आपको न्यू टैक्स रिजीम में हुए सभी बड़े बदलाव के बारे में बता रहे हैं।

Authored by: Vishal MathelUpdated Jul 23 2024, 13:14 IST
न्यू टैक्स रिजीम में हुए बदलाव, पुरानी टैक्स सीरीज में कोई राहत नहीं​01 / 06

न्यू टैक्स रिजीम में हुए बदलाव, पुरानी टैक्स सीरीज में कोई राहत नहीं​

​वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब का प्रस्ताव रखा- जिसमें 3 लाख रुपये तक शून्य, 3-7 लाख रुपये तक 5%, 7-10 लाख रुपये तक 10%, 10-12 लाख रुपये तक 15%, 12-15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा।​

3 लाख रुपये की कमाई पर 0 टैक्स02 / 06

3 लाख रुपये की कमाई पर 0 टैक्स

​वित्त मंत्री के नए आयकर स्लैब के प्रस्ताव में 3 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यही पहले न्यू टैक्स रिजीम में था। यानी इस मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।​

3-7 लाख रुपये तक 5% टैक्स​03 / 06

3-7 लाख रुपये तक 5% टैक्स​

​वहीं न्यू टैक्स रिजीम के 3 से 7 लाख आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है। यह दायरा पहले 3-6 लाख रुपये था। यानी अब 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को राहत मिलने वाली है। इस दायरे में 5% टैक्स लगेगा।​

7-10 लाख रुपये तक 10% टैक्स​04 / 06

7-10 लाख रुपये तक 10% टैक्स​

​वित्त मंत्री ने कहा कि 7-10 लाख रुपये की कमाई पर 10% इनकम टैक्स लगेगा। इसमें पहले 6-9 लाख तक की कमाई पर 10 फीसदी इनकम टैक्स का प्रावधान था। यानी अब 10 लाख तक की कमाई पर 10% इनकम टैक्स देना होगा।​

10-12 लाख का आय पर 15% टैक्स​05 / 06

10-12 लाख का आय पर 15% टैक्स​

​पहले 9 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स देना होता था अब इस दायरे को बढ़ाकर 10-12 लाख किया गया है। यानी इस मामले में ज्यादा बदलाव नहीं है।​

12-15 लाख पर 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक पर 30% आयकर​06 / 06

12-15 लाख पर 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक पर 30% आयकर​

​वहीं 12-15 लाख की कमाई पर 20% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।​

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