वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब का प्रस्ताव रखा- जिसमें 3 लाख रुपये तक शून्य, 3-7 लाख रुपये तक 5%, 7-10 लाख रुपये तक 10%, 10-12 लाख रुपये तक 15%, 12-15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री के नए आयकर स्लैब के प्रस्ताव में 3 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यही पहले न्यू टैक्स रिजीम में था। यानी इस मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वहीं न्यू टैक्स रिजीम के 3 से 7 लाख आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है। यह दायरा पहले 3-6 लाख रुपये था। यानी अब 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को राहत मिलने वाली है। इस दायरे में 5% टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि 7-10 लाख रुपये की कमाई पर 10% इनकम टैक्स लगेगा। इसमें पहले 6-9 लाख तक की कमाई पर 10 फीसदी इनकम टैक्स का प्रावधान था। यानी अब 10 लाख तक की कमाई पर 10% इनकम टैक्स देना होगा।
पहले 9 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स देना होता था अब इस दायरे को बढ़ाकर 10-12 लाख किया गया है। यानी इस मामले में ज्यादा बदलाव नहीं है।
वहीं 12-15 लाख की कमाई पर 20% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।