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Women Reservation Bill: 'महिला आरक्षण कानून को लागू करने का समय आ गया', PM बोले- 2029 चुनाव से पहले हो क्रियान्वयन

Women Reservation Bill 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब महिला आरक्षण कानून को लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इसे लागू करने की बात कही है। इसके लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जरूरी संशोधन करने की तैयारी में है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह कानून 2034 से पहले लागू नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार इसे जल्द लागू करना चाहती है।

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पीएम मोदी ने कहा है कि अब महिला आरक्षण कानून को उसके वास्तविक स्वरूप में लागू करने का समय आ गया।

Photo : ANI

Women Reservation Bill 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब महिला आरक्षण कानून को उसके वास्तविक स्वरूप में लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाएं।

पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स को लिखे पत्र में सभी दलों से एकजुट होकर महिला आरक्षण कानून में जरूरी संशोधन पास करने की अपील की है। यह कानून आधिकारिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) के नाम से जाना जाता है।

विशेष सत्र बुलाने का फैसला

सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा और संशोधन पास कराने के लिए संसद का तीन दिन का विशेष सत्र (16–18 अप्रैल) बुलाया है। इस दौरान महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए जरूरी बदलावों पर विचार किया जाएगा।

बीजेपी ने जारी किया व्हिप

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है।

पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने और संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, यह विशेष संसद सत्र महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक विधेयक पर व्यापक बहस और आगे की प्रक्रिया को तेज करना है।

क्या है महिला आरक्षण कानून?

इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके लागू होने पर लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

अभी क्या है स्थिति?

वर्तमान प्रावधान के अनुसार, यह कानून 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (delimitation) के बाद ही लागू हो सकता था। यानी मौजूदा व्यवस्था में यह 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता। सरकार अब इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करना चाहती है। इसके लिए कानून में संशोधन जरूरी है, ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके।
Piyush Kumar
पीयूष कुमार author

पीयूष कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर Senior Copy Editor के रूप में कार्यरत हैं। देश-दुनिया की हलचल पर उनकी पैनी नजर रहती है और इन घट... और देखें

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