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SC ने हाईकोर्ट से मांगी सभी केस की डिटेल, जानें क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 21, 2023, 01:10 PM IST

Sri Krishna Janmabhoomi dispute: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद से सभी केस की डिटेल मांगी है। आपको रिपोर्ट में ये पूरा विवाद समझाते हैं।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

Mathura Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट इलाहाबाद से सभी केस की डिटेल मांगी गई है। 3 हफ्ते के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट को केस डिटेल्स भेजनी होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया और वादी-प्रतिवादियों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। हाईकोर्ट से 3 हफ्ते के अंदर केस डिटेल्स मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा।

हाईकोर्ट के किस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला?

आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा अदालत में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के सभी केसों को हिन्दू पक्ष की दलील पर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था और कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले से संबंधित सभी दावों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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अपनी याचिका में ईदगाह कमेटी ने क्या-क्या अपील की है?

ईदगाह कमेटी ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि यह याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को भी नकार देता है, क्योंकि यह मुकदमे के दो अपीलीय चरणों को छीन लेता है।

हिंदू पक्ष ने SC में पहले ही दाखिल कर रखी है केवियट याचिका

मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केवियट याचिका दाखिल कर रखी है। कैविएट याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है, तो सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न करे। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला 13.37 एकड़ भूमि को लेकर है, जिसमें से 10.9 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है और 2.5 एकड़ भूमि ईदगाह कमेटी के पास है।

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