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न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी: ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Apr 13, 2023, 01:05 PM IST

शीर्ष अदालत ने ललित मोदी को सोशल मीडिया मंच और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के जरिए माफी मांगने का निर्देश दिया।

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ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Photo : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को फटकार लगाई है और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया। न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी मामले में शीर्ष अदालत ने ललित मोदी को सोशल मीडिया मंच और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के जरिए माफी मांगने का निर्देश दिया।

केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश खारिज

वहीं, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर फरवरी में हुए हमले की सीबीआई से जांच कराने का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा पेश की गई ताजा सामग्री पर गौर करने और यह तय करने को कहा कि क्या सीबीआई जांच की जरूरत है।

अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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