Pema Khandu Case: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों के ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों से कथित तौर पर जुड़े फर्मों को दिए जाने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश सुनाया गया है।
कोर्ट ने CBI को प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने को कहा है, जिसमें नवंबर 2015 से 2025 तक के ठेकों और फैसलों की जांच होगी। यह जांच खासतौर पर कुछ चयनित प्रतिवादियों (4 से 6) को दिए गए ठेकों पर केंद्रित रहेगी।
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के विभिन्न ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडी के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए।
क्या है मामला?
बता दें कि यह मामला 1,270 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू (Pema Khandu) के परिवार से संबंधित कंपनियों को इन ठेकों में कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया।
जनहित याचिका (PIL) में दावा किया गया है कि पिछले करीब 10 वर्षों में मुख्यमंत्री के परिवार, जिनमें उनकी पत्नी त्सेरिंग डोल्मा और बेटे ताशी खांडू शामिल हैं जुड़ी चार कंपनियों को 146 से अधिक ठेके दिए गए। इन ठेकों की कुल कीमत 380 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 1,270 करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है।
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