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बिजली उपभोक्ताओं के लिए खास खबर, जानें इलेक्ट्रिसिटी रुल्स 2020 में कौन से हुए बड़े बदलाव

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटलEdited by: ललित राय
  • Updated Jun 23, 2023, 01:38 PM IST

Electricity Rules 2020: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी रुल्स 2020 में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब बिजली बिल के टैरिफ में दिन, शाम और रात के समय बदलाव होगा। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के संबंध में संशोधन किया गया है।

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इलेक्ट्रिसिटी रुल्स 2020 में बड़ा संशोधन

Electricity Rules 2020: केंद्र सरकार ने प्रचलित बिजली टैरिफ प्रणाली में दो बदलावों के साथ बिजली (Consumers Rights) नियम 2020 में संशोधन किया है। जिन दो बदलावों में संशोधन किया गया है। उनमें पहला टाइम ऑफ डे (Time of Day) टैरिफ की शुरूआत और स्मार्ट मीटरिंग प्रावधानों को और अधिक तर्कसंगत बनाया है। टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत बिजली की कीमत समय के अनुसार अलग-अलग होगी। दिन के सभी समय में एक ही दर पर बिजली के लिए शुल्क लेने के बजाय सौर घंटों के दौरान यानी जितने समय तक सूरज की रोशनी पूर्ण रूप से होती है जोकि करीब आठ घंटे है उसमें कमी की जाएगी। यानी कि सामान्य टैरिफ से 10-20 प्रतिशत कम होगा। जबकि पीक आवर्स के दौरान 10 से 20 प्रतिशत अधिक होगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता टीओडी का लाभ उठा सकेंगे। कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर यह सुविधा 1 अप्रैल, 2025 से अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा।

इलेक्ट्रिसिटी रुल्स 2020 में बदलाव के खास अंश

  • अब दिन और रात में अलग अलग होगा टैरिफ
  • पीक ऑवर में 10 से 20 फीसद अधिक शुल्क
  • नॉन पीक ऑवर में 10 से 20 फीसद कम शुल्क
  • 10 किलोवाट वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2024 से लाभ
  • कृषि उपभोक्ता( कृषि उपभोक्ता को छोड़कर) को 1 अप्रैल 2025 से लाभ

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को टीओडी का तुरंत लाभ

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगने के तुरंत बाद टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू किया जाएगा। एक अन्य बदलाव में केंद्र ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को भी सरल बना दिया है।इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं की असुविधा और उत्पीड़न से बचने के लिए अधिकतम स्वीकृत लोड/मांग से अधिक उपभोक्ता की मांग में वृद्धि के लिए मौजूदा दंड कम कर दिया गया है। मीटरिंग प्रावधान में संशोधन के अनुसार, स्मार्ट मीटर की स्थापना के बाद, स्थापना तिथि से पहले की अवधि के लिए स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

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