SC on Bibhav Kumar: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के वकील से से तीखे सवाल पूछे। बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौान सुप्रीम कोर्ट कहा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है? क्या इस तरह के ‘गुंडे’ को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मारपीट की घटना के दौरान राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल द्वारा पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करने से क्या संकेत मिलता है। अदालत ने कहा कि उन्होंने (बिभव कुमार) इस तरह आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गया हो। सुप्रीम कोर्ट कहा, उसने (बिभव कुमार) स्वाति द्वारा सेहत के संबंध में बताए जाने के बावजूद उसके साथ मारपीट की।
