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RG Kar पीड़िता के फोन का इस्तेमाल मौत के बाद WhatsApp Group से बाहर निकलने के लिए किया गया? परिवार का बड़ा दावा

RG Kar Rape-Murder Case: अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए।

RG Kar Rape and Murder Case

आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस

RG Kar Rape-Murder Case: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने दावा किया कि उसकी मौत के बाद उसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर के पिता ने दावा किया कि उसका मोबाइल फोन, जो कथित तौर पर सीबीआई के पास है एक आम व्हाट्सएप ग्रुप ( WhatsApp group) से बाहर निकलने के लिए एक्सेस किया गया था।

पिता ने ANI को बताया, 'मेरी बेटी के दोस्त दो दिन पहले मुझसे मिलने आए और उन्होंने दिखाया कि किसी ने उनके आम व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलने के लिए उसके फोन को एक्सेस किया है।'

उन्होंने कहा, 'सीबीआई के पास उसका फोन है, लेकिन वे उसके होने से इनकार करते हैं... उसके मोबाइल फोन में सभी सवालों के जवाब हैं... मुझे अब भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी पर भी भरोसा नहीं है...'

डॉक्टर के वकील ने सोमवार को कहा कि कोलकाता पुलिस ने घटना के बाद उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया था, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई मेरी बेटी के बलात्कार और हत्या के पीछे के अपराधियों को जानती है लेकिन वह विवरण का खुलासा नहीं कर रही है।'

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पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया

गौर हो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल के सेमिनार रूम में उसका अर्धनग्न शव मिला था। मामले में मुख्य आरोपी पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था

संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, 31 वर्षीय डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। 20 जनवरी, 2025 को सियालदह की एक अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रॉय को डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया और उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया गया।

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रवि वैश्य
रवि वैश्य Author

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों... और देखें

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