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Antilia Bomb Scare: ‘सुपर कॉप’ बनने के लिए सचिन वाजे ने रची थी साजिश, NIA ने कोर्ट में बताया पूरा घटनाक्रम

NIA ने अदालत में कहा कि कथित साजिश का उद्देश्य केवल अंबानी परिवार में डर पैदा करना नहीं था, बल्कि समाज में भी दहशत का माहौल बनाना था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि SUV कारोबारी मनसुख हिरेन के कब्जे में थी।

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सचिन वाजे।

दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के बाहर 2021 में विस्फोटकों से भरी SUV मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में गंभीर आरोप लगाए। NIA ने दावा किया कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने अपनी छवि सुधारने और खुद को ‘सुपर कॉप’ के तौर पर पेश करने के लिए कथित तौर पर यह साजिश रची थी।

NIA की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ के सामने कहा कि वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी खड़ी करवाई और यह सुनिश्चित किया कि मामले की जांच उसके पास ही आए। एजेंसी के मुताबिक, उसका कथित मकसद बाद में खुद ही मामले को सुलझाने वाले अधिकारी के रूप में सामने आना था।

‘आतंक का माहौल पैदा करना चाहता था’

NIA ने अदालत में कहा कि कथित साजिश का उद्देश्य केवल अंबानी परिवार में डर पैदा करना नहीं था, बल्कि समाज में भी दहशत का माहौल बनाना था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि SUV कारोबारी मनसुख हिरेन के कब्जे में थी। NIA के मुताबिक, वाजे को डर था कि हिरेन इस कथित साजिश का खुलासा कर सकता है। इसलिए उसकी हत्या कर दी गई।

2021 में मिली थी विस्फोटक वाली SUV

25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई स्थित एंटीलिया के पास एक SUV बरामद हुई थी, जिसमें विस्फोटक सामग्री और धमकी भरा संदेश मिला था। इससे पहले यह वाहन कथित तौर पर चोरी हो गया था और उस समय मनसुख हिरेन के कब्जे में था। इसके बाद 5 मार्च 2021 को हिरन का शव ठाणे की एक खाड़ी में मिला। NIA ने एंटीलिया बम मामले और हिरेन की मौत को जोड़कर जांच की और 13 मार्च 2021 को सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था।

जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

विशेष अदालत ने 29 सितंबर को वाजे को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। बुधवार को हाईकोर्ट ने वाजे को मिली जमानत पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। विशेष अदालत ने जमानत देते समय NIA की जांच पर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि एजेंसी ने अब तक अंबानी परिवार के किसी सदस्य का बयान दर्ज नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि कथित घटना से परिवार आतंकित हुआ था। विशेष अदालत ने यह भी कहा था कि NIA वाजे के खिलाफ UAPA के तहत आतंकवाद का प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करने में सफल नहीं रही।

NIA ने जमानत आदेश को बताया गलत

NIA ने हाईकोर्ट में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इसे कानूनन गलत बताया है। एजेंसी का कहना है कि वाजे पर गंभीर आरोप हैं और उस पर हत्या तथा कथित तौर पर आतंक पैदा करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। सचिन वाजे फिलहाल ठाणे सेंट्रल जेल में बंद है। एंटीलिया मामले के अलावा वह भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में भी आरोपी रहा है, जिसकी जांच CBI और प्रवर्तन निदेशालय ने की थी। उस मामले में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है।
Shiv Shukla
शिव शुक्लाauthor

शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभावी कंटेंट तैयार करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों, राजनीतिक घटनाक्रमों और गहन विश्लेषण पर विशेष पकड़ रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज, लाइव ब्लॉग, एक्सप्लेनर और एनालिसिस आर्टिकल तैयार करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। शिव शुक्ला 8,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। मजबूत न्यूज सेंस, विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट लेखन शैली उनकी खासियत है। उन्हें नए स्थानों की यात्रा करना और किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनकी लेखन शैली एवं दृष्टिकोण को और समृद्ध बनाता है।

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