मुंबई की अदालत ने ऑफिस में यौन शोषण (Sexual Harassment) के एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि किसी महिला सहकर्मी को यह बताना कि उसका फिगर सुंदर है, उसने खुद को अच्छी तरह मेंटेन किया है, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपित रियल एस्टेट कंपनी के दो कर्मचारियों को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। गौर हो कि रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने इसी साल 24 अप्रैल को एक अंधेरी रियल एस्टेट कंपनी के एक असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर को खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
उसके दो पुरुष सहयोगी उससे लगातार कहते थे कि 'मैडम आपने खुद को बहुत मेंटेन करके रखा है, आपका फिगर बहुत अच्छा है, क्या मेरे साथ बाहर जाने के बारे में कुछ सोचा नहीं?'
पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 354A, 354D तथा 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनका व्यवहार गंदी भाषा का इस्तेमाल करने और महिला की मर्यादा भंग करने जैसा है।
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