मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस दस फीसदी बढ़ाई गई है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है।
शराब के नए दाम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, बताते हैं कि इस पॉलिसी के चलते देसी शराब के दाम में 5 रुपये, अंग्रेजी के दाम में 10 रुपये और बीयर के दाम में 5 से 7 रुपये की बढ़ोतरी होगी, ऐसा बताया जा रहा है।
मॉडल शॉप में पीने पर चुकाने होंगे ज्यादा दाम!
मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से तीन लाख कर दी गई है, इस स्थिति के बाद माना जा रहा है कि वहां शराब पीने पर अब ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते है वहीं देशी, विदेशी शराब, बीयर, भांग की दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस का रिन्यूवल भी होगा। तीन चरणों की ई-लॉटरी के बाद अवशेष दुकानों का आवंटन ई-टेंडर के माध्यम से होगा।
देशी शराब कांच, ट्रेटा और पेट बोतलों में
वहीं पेट बोतलों के लिए मिनरल वाटर की तरह अच्छे प्लास्टिक कैप्स अनुमन्य और देशी मदिरा की बोतलों पर श्रिंक कैप का प्रयोग करना अनिवार्य होगा इसके अलावा थोक लाइसेंस का भी पिछले वर्ष की शर्तों पर नवीनीकरण होगा, देशी शराब कांच, ट्रेटा और पेट बोतलों में बेची जा सकेगी।
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