Punjab - Haryana High court on farmer protest: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, जिन्हें दिल्ली से जुड़ी सीमाओं पर रोका जा रहा है। इस बीच किसान आंदोलन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को किसानों के दिल्ली कूच के विरोध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
इस दौरान उच्च न्यायालय ने कहा, मौलिक अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। प्रदर्शन करने वाले किसानों और आम लोगों दोनों के ही अपने अपने अधिकार हैं। इस विवाद को सरकार सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को लेकर बल प्रयोग आखिरी विकल्प होना चाहिए।
Kisan Andolan: कोर्ट ने जारी किया नोटिस
इस पूरे मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को भी याचिका में पक्षकार बनाया जाए, जिससे वह भी अपना पक्ष रखे। कोर्ट ने कहा, सभी पक्षकार मिलकर आपस में बात करें, मामले में आगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
Kisan Andolan: हरियाणा सरकार से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल
हरियाणा में किसानों को रोके जाने पर कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि आपने अपनी सीमा को क्यों अवरुद्ध किया है? क्या किसान हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं? इस पर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि किसानों ने दिल्ली से पांच किलोमीटर पहले इकट्ठा होने का आह्वान किया है, उन्होंने वहां हथियारों के साथ ट्रैक्टरों को मोडीफाई कर रखा है, इसलिए हम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वहीं, पंजाब सरकार ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण विरोध के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भी इसकी अनुमति दे रहे हैं।
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