राहुल गांधी को अदालत ने दी बड़ी राहत, बीजेपी की तरफ से दर्ज यह मामला किया खारिज
- Edited by: Nitin Arora
- Updated Feb 17, 2026, 04:20 PM IST
BJP defamation case against Rahul Gandhi: कांग्रेस ने कर्नाटक राज्य में उस समय सत्ताधारी पार्टी BJP पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी काम करने के लिए ठेकेदारों और दूसरों से 40 प्रतिशत तक कमीशन मांग रही है।
राहुल गांधी को अदालत ने दी बड़ी राहत, बीजेपी की तरफ से दर्ज यह मामला किया खारिज
Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि केस में उनके खिलाफ चल रही क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर दिया। जस्टिस सुनील दत्त यादव ने कांग्रेस नेता की अर्जी पर अपने फैसले में कहा, 'याचिका मंजूर की जाती है। कार्रवाई जारी रखने की इजाजत देना कानून के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा।'
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने निर्देश दिया, 'जहां तक पिटीशनर (राहुल गांधी) का सवाल है, कार्रवाई रद्द की जाती है।' बता दें कि BJP नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों और कैंपेन नारों को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
कांग्रेस ने क्या विज्ञापनों को बढ़ाया आगे?
उन विज्ञापनों में कांग्रेस ने राज्य में उस समय सत्ताधारी पार्टी BJP पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी काम करने के लिए ठेकेदारों और दूसरों से 40 प्रतिशत तक कमीशन मांग रही है। अपनी शिकायत में, BJP ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने उस समय के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के सदस्यों को टारगेट करते हुए गुमराह करने वाले और बदनाम करने वाले विज्ञापन आगे बढ़ाए थे। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को 1 जून, 2024 को जमानत दी, जबकि राहुल गांधी को 7 जून, 2024 को जमानत दी गई थी।
कर्नाटक की पांच अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने जांच शुरू की
कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ और मांड्या, कोडगु, मंगलुरु तथा बेंगलुरु दक्षिण की जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सोमवार को व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर धारवाड़, मांड्या, मंगलुरु, बेंगलुरु दक्षिण और कोडगु जिलों में अदालत परिसरों से वकीलों और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने परिसर को घेर लिया और गहन जांच की।
व्यापक तलाशी अभियान के बाद संबंधित जिलों की पुलिस ने इसे ’’फर्जी ईमेल’’ करार दिया, क्योंकि इनमें से किसी भी अदालत में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु दक्षिण में, दोपहर लगभग 12:35 बजे जिला अदालत को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि अदालत परिसर में 12 आरडीएक्स बम रखे गए हैं। हालांकि, पुलिस द्वारा बम निरोधक और श्वान दस्ते के साथ गहन तलाशी अभियान चलाने के बाद यह ईमेल फर्जी निकला।
पुलिस ने बताया कि इसी तरह मंगलुरु और मदिकेरी स्थित कोडगु जिला अदालत में भी बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ था, जो फर्जी निकला।
धारवाड़ में पुलिस अधीक्षक गुंजन आर्य ने मौके पर पहुंचकर उच्च न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और एहतियात के तौर पर भवन को खाली करा लिया। पुलिस के अनुसार, बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा और जांच में सहयोग किया।
मांड्या में भी बम धमकी वाले ईमेल के बाद अदालती कार्यवाही स्थगित कर दी गई। न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों को परिसर से बाहर निकाला गया।
पुलिस ने बताया कि संबंधित जिला पुलिस ने इस संबंध में मामले दर्ज कर लिये हैं और ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है, ताकि इसमें शामिल दोषियों को पकड़ा जा सके।
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