Birbhum Internet Suspension: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है ताकि अफ़वाहों और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोका जा सके। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि यह बंद 14 मार्च (शुक्रवार) से 17 मार्च (सोमवार) तक प्रभावी रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को जारी निषेधाज्ञा में इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित करते हुए अवैध गतिविधियों के लिए अफ़वाहों के फैलने की आशंका का हवाला दिया गया है। इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है।
सैंथिया के इन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उनसे, किसी दूरसंचार उपकरण या दूरसंचार उपकरण के वर्ग को या किसी विशेष विषय से संबंधित कोई भी डेटा संबंधी संदेश या संदेश का वर्ग, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रसारण के लिए लाया गया, या प्रेषित या प्राप्त किया गया, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में अस्थायी रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा। आदेश में आगे कहा गया है कि वॉयस कॉल या एसएमएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। इसी तरह, समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, इसलिए ज्ञान और सूचना का संचार और प्रसार किसी भी तरह से नहीं रोका गया है।
प्रतिबंध सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी पर लागू होते हैं। आदेश में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में हाल की घटनाओं के मद्देनजर, इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों में बीरभूम राजस्व जिले के सैंथिया सामुदायिक विकास खंड के सैंथिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैंथिया नगर पालिका, हटोरा जीपी, मथपालसा जीपी, हरिसरा जीओ, फरियापुर जीपी और फुलुर जीपी क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है और इसलिए सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। यह आदेश 14 मार्च से तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 17 मार्च की सुबह 8 बजे तक वैध रहेगा।
