GRAP 4 Restrictions in
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति की ओर से शनिवार को जारी किए आदेश के मुताबिक, 5 नवंबर को जारी किए गए ग्रैप- IV को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया। हालांकि, GRAP के चरण- I से चरण- III के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे NCR में निगरानी और समीक्षा की जाएगी, जिससे एक्यूआई और ज्यादा खराब न हो।
ग्रैप-4 के तहत लागू थे ये प्रतिबंध
ग्रैप 4 के तहत दिल्ली-एनसीआर में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। ग्रप-4 में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं वाले और सीएनजी वाहनों को प्रवेश की अनुमति थी। इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर एलसीवी वाहनों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दिल्ली में डीजल वाहनों पर भी रोक लगाई गई थी। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। एनसीआर में सरकार व प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने को कहा गया था।
