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Goa Night Club Fire: लूथरा भाइयों को अंतरिम राहत नहीं; दिल्ली की अदालत से मांगी थी अग्रिम जमानत; अब इस दिन होगी सुनवाई

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में हुए अग्निकांड के बाद लूथरा भाइयों को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से करारा झटका मिला है। अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अपनी याचिका में उन्होंने खुद को पीड़ित करार दिया था, इसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बिना किसी आधार के आरोपी बनाया जा रहा है।

Saurabh Luthra Goa Fire

नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा।

Photo : Times Now Digital

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में हुए अग्निकांड के बाद लूथरा भाइयों को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से करारा झटका मिला है। दोनों ने यहां अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। जहां अदालत ने उन्हें झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई तय की है। अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अपनी याचिका में उन्होंने खुद को पीड़ित करार दिया था, इसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बिना किसी आधार के आरोपी बनाया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ

गिरफ्तारी से तत्काल राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सौरभ लूथरा का पक्ष रख रहे सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी सौरभ लूथरा की सेहत खराब है, उसे मिर्गी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याएं हैं। इसके साथ ही वकील सिद्धार्थ लूथरा ने यह भी कहा कि आरोपी क्लब के मालिक नहीं हैं, उनके नाम पर केवल लाइसेंस है। इसका मालिकाना हक किसी और के पास है। दोनों भाइयों ने अदालत से चार सप्ताह की ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मांगी थी, ताकि वे थाईलैंड से लौटते ही तुरंत गिरफ्तारी से बच सकें। साथ ही, उन्होंने अंतरिम सुरक्षा की मांग भी की है।

अदालत ने पूछा सवाल

इस दौरान दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पूछा कि जब याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से अदालत के अधिकार क्षेत्र में मौजूद ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कैसे किया जा सकता है? इस पर लूथरा भाइयों के वकील तनवीर अहमद मीर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, इसलिए याचिका दाखिल करना पूर्णतः वैध है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अपने तर्क के लिए उन्होंने कई कानूनी उदाहरण भी दिए।

वहीं, राज्य के वकील ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि आरोपी देश छोड़कर भाग चुका है, गोवा कोर्ट पहले ही गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर चुका है, और इस मामले से जुड़े कई अहम तथ्य अभी रिकॉर्ड पर लाए जाने बाकी हैं। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने दोनों आरोपियों की ओर से दायर ट्रांजिट बेल पर गोवा सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए अगले दिन की तारीख तय की।

इस बीच, आरोपियों के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अगली सुनवाई तक उनके मुवक्किलों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन सरकारी वकील ने इस मांग का भी कड़े शब्दों में विरोध किया।

थाईलैंड भाग गए हैं क्लब मालिक

बता दें कि छह दिसंबर की रात क्लब में लगी भयावह आग में 25 लोगों की जान गई थी। इस हादसे के कुछ घंटे बाद ही लूथरा ब्रदर्स फुकेट (थाईलैंड) भाग गए थे, दोनों फुकेट के लिए मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी। जिसके बाद उन्हें पकड़ने की कोशिशें तेज हैं। गोवा पुलिस की मांग पर उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

मैं केवल साझेदार हूं- नाइटक्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिकों में से एक अजय गुप्ता ने आग लगने की घटना के संबंध में बुधवार को दिल्ली अपराध शाखा के वसूली एवं अपहरण रोधी प्रकोष्ठ में लाए जाने पर कहा कि वह केवल एक साझेदार हैं। मास्क पहने और अपने चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढके गुप्ता ने सनलाइट कॉलोनी में स्थित अपराध शाखा कार्यालय में प्रवेश करते समय यह संक्षिप्त टिप्पणी की। बाद में गुप्ता को चिकित्सा जांच के लिए एलएनजेपी (लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल) अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए साकेत अदालत ले जाया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि गोवा पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसे गिरफ्तार करने तथा ट्रांजिट रिमांड के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि गुप्ता छह दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में हुई आगजनी के बाद से जांचकर्ताओं से बच रहा था।

अब तक पांच गिरफ्तार

पुलिस अब तक क्लब के पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं।

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शिव शुक्ला
शिव शुक्ला author

शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभ... और देखें

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