अभिनेत्री और भाजपा नेता कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में उनके द्वारा किए गए एक रीट्वीट को लेकर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ द्वारा यह सुझाव दिए जाने के बाद कि अभिनेत्री निचली अदालत में वैकल्पिक उपाय अपना सकती हैं, रनौत के वकील ने अपनी मुवक्किल की याचिका वापस लेने का फैसला किया।
रनौत ने अपने खिलाफ मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया था कि भाजपा नेता यह साबित करने में विफल रहीं कि उनका कथित रूप से मानहानिकारक ट्वीट सद्भावना से कैसे किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि हम आपकी ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे इससे ट्रायल पर असर पडेगा। ये सिर्फ एक साधारण री ट्वीट नहीं था इसमे आपकी टिप्पणी भी शामिल थी। कंगना रनौत द्वारा 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान की गई मानहानि टिप्पणी के चलते पंजाब में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी।
कंगना के खिलाफ मानहानि की यह शिकायत 2021 में पंजाब के बठिंडा कोर्ट में 73 साल की महिंदर कौर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि कंगना ने रिट्वीट में उनके खिलाफ मानहानि करने वाले आरोप लगाए है। कंगना ने अपने रिट्वीट में महिंदर कौर की फोटो वाले ट्वीट को रिट्वीट कर कहा था कि ये वही बिलिकिस बानो दादी है,जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी।
बाद में, भाजपा सांसद रनौत ने पीएम मोदी के आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश दौरे पर मीडिया से बात करते हुए कहा, "पीएम मोदी ने राज्य का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, पीएम को प्रत्येक जिले की स्थिति की समीक्षा करने का मौका दिया गया। पीएम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम के दौरे से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार एक साथ हैं और राज्य के लोगों के लिए काम कर रही हैं। प्रभावित लोगों की बात सुनते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए..."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके।
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