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महाराष्ट्र-दिल्ली समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR तारीख, जानें कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट; EC ने जारी किया संशोधित शेड्यूल

भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नगालैंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 13 नवंबर और दिल्ली में 25 नवंबर 2026 है।

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(सांकेतिक फोटो-Istock)

दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नगालैंड में समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी आदेशों में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की तारीखों में बदलाव किया है। इनमें से कई राज्यों में अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर को प्रकाशित होगी, जबकि दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख 22 दिसंबर तय की गई है।

महाराष्ट्र में 13 नवंबर तक दावे-आपत्तियां

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र के मुताबिक, मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि अब 13 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह अवधि 26 अक्टूबर तक निर्धारित थी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

दिल्ली में 25 नवंबर तक मिलेगा मौका

दिल्ली में SIR के संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब 25 नवंबर 2026 तक का समय मिलेगा। इनके निपटारे की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित होगी।

हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी बढ़ी समयसीमा

हरियाणा में दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि 20 नवंबर 2026 तक तय की गई है। यहां अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी।

आंध्र प्रदेश में भी दावे और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 20 नवंबर तक बढ़ाई गई है। राज्य में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी।

तेलंगाना और नगालैंड की अंतिम सूची 30 नवंबर को

तेलंगाना में दावे और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 26 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। यहां अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी।

नगालैंड में दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। यहां भी अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और राजनीतिक दलों को भी बदली हुई समयसीमा की जानकारी लिखित रूप में देने का निर्देश दिया है।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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