Mallikarjuna Kharge: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को राहत मिली है। कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने इसका संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और शिकायत को खारिज कर दिया। आरएसएस सदस्य, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि खरगे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।
खरगे के खिलाफ क्या आरोप?
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खरगे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नरेगल में एक चुनावी रैली के दौरान नफरत फैलाने वाला भाषण दिया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि खरगे का बयान किसी समुदाय या धर्म को निशाना बनाकर नहीं दिया गया था, बल्कि यह केवल राजनीतिक और वैचारिक सिद्धांतों पर केंद्रित था। कोर्ट ने कहा कि इस भाषण से किसी तरह की हिंसा भड़काने का कोई मामला नहीं बनता है।
क्या था मामला?
यह मामला दिसंबर 2024 में भी सामने आया था, जब कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था। आरएसएस सदस्य ने आरोप लगाया था कि खरगे ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। दिल्ली पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
