Kejriwal Bail Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल से आजादी नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आदेश पर रोक रहेगी।
दो-तीन दिन में फैसला
अदालत ने ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि दो-तीन दिन में आदेश पारित कर दिया जाएगा। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाईकोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। एएसजी एसवी राजू ने कहा-"केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है..."
निचली अदालत के आदेश में क्या
निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके (केजरीवाल के) खिलाफ धनशोधन मामले में अपराध की आय से जुड़े होने का प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। केजरीवाल को राहत देने वाले आदेश में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनका दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह संभव हो सकता है कि याचिकाकर्ता के कुछ परिचित व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त हों....लेकिन प्रवर्तन निदेशालय याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध की आय के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है।’’
