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केजरीवाल सरकार को फिर झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को SC की मंजूरी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 29, 2023, 06:52 PM IST

Delhi Chief Secretary: सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का सेवा विस्तार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, नरेश कुमार 30 नवंबर (गुरुवार) को रिटायर होने वाले थे।

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दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा

Photo : BCCL

Delhi Chief Secretary: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्य सचिव का सेवा विस्तार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, नरेश कुमार 30 नवंबर (गुरुवार) को रिटायर होने वाले थे।

दरअसल, दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार ने अपील की थी कि बिना उसकी सहमति के दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति न की जाए और न ही वर्तमान चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को सेवा विस्तार दिया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

केंद्र के पास सेवा विस्तार का अधिकार

चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार की सेवाओं को छह महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निवर्तमान मुख्य सचिव की सेवाओं को छह महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। पीठ ने स्पष्ट किया कि इसका विश्लेषण संविधान पीठ के समक्ष निर्णय के लिए लंबित मुद्दों के किसी भी निर्णायक निर्धारण में प्रवेश किए बिना वर्तमान स्तर पर मामले के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन तक सीमित है।

नए अधिकारी को लेकर पूछा था सवाल

बता दें, इस मामले में मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वह वर्तमान मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या केंद्र के पास केवल एक ही आईएएस अधिकारी है, जिसके मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि केंद्र किन शक्तियों का प्रयोग कर दिल्ली के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दे सकता है।

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