Covid-19 Guidelines: देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन (Covid new guidelines) जारी की गई है। COVID-19 के लिए बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स जोकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है, उसने उन व्यस्कों के लिए गाइडलाइंस जारी की है जिन्हें कोविड हुआ था।
क्या है गाइडलाइन में
इस गाइडलाइन में कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स (Antibiotics) का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जीवाणु संक्रमण का क्लीनिकल संदेह न हो। संशोधित कोविड-19 (Covid-19) दिशानिर्देशों के अनुसार- "शारीरिक दूरी, घर के अंदर मास्क का उपयोग और सफाई का पालन किया जाते रहना चाहिए। इलाज के दौरान प्लाजमा थेरेपी का उपयोग नहीं करने की बात इस गाइडलाइन में की गई है। साथ ही लोपिनाविर- हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू), रिटोनाविर, फेविपिराविर, इवरमेक्टिन, मोलनुपिराविर, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।

कोविड गाइडलाइन
कोरोना का हाल
भारत में 129 दिन बाद एक दिन में कोविड-19 के 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 5,915 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 24 घंटे के भीतर संक्रमण के कुल 1,071 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि तीन और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,802 हो गई। देश में कोरोना वायरस से राजस्थान और महाराष्ट्र में एक-एक मरीज की मौत हुई।
कुल कितने मामले
आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,46,95,420 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,58,703 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत दर्ज की गई है।
