BSF Constable Recruitment: BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा पहले प्रस्तावित 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। नियमों के अनुसार, अब BSF में हर भर्ती वर्ष में पचास प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए, दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक वैकेंसी कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए सीधी भर्ती द्वारा आरक्षित होंगी।
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'पहले चरण में, भर्ती नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50% वैकेंसी के लिए की जाएगी। दूसरे चरण में, भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए बाकी सैंतालीस प्रतिशत (जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) वैकेंसी के लिए की जाएगी, साथ ही पहले चरण में एक खास कैटेगरी में पूर्व अग्निवीरों की खाली रह गई वैकेंसी भी इसमें शामिल होंगी। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की गणना हर साल डायरेक्टर जनरल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा फंक्शनल जरूरत के आधार पर की जाएगी।'
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि केंद्र सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 (47 of 1968) की धारा 141 की उप-धारा (2) के क्लॉज (b) और (c) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है। इन नियमों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाता है। ये नियम 18 दिसंबर से लागू हो गए हैं।
केंद्र सरकार ने पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में खाली जगहों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। साथ ही ऊपरी उम्र सीमा में भी छूट दी थी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच के हैं या बाद के बैच के।
