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लोकसभा में बीजेपी बनाम कांग्रेस; एक तरफ राहुल-प्रियंका, वेणुगोपाल और गौरव तो दूसरी ओर बीजेपी की फौज भी तैयार

Lok Sabha Debate: लोकसभा में आज 2 बजे से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा होगी। इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस होने की उम्मीद है।

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लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (फोटो- PTI)

Lok Sabha Debate: लोकसभा में अब पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध थमता दिख रहा है। आज 2 बजे लोकसभा में परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों पक्ष के नेताओं ने इसपर अपनी सहमति दी है। उन्होंने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी को इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए और अपने मत एवं विचार रखने चाहिए। बिरला ने कहा, "मेरा सरकार से भी और विपक्ष से भी आग्रह है कि सभी सहमति बनाएं। आज हम दो बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है।’’

विपक्ष की ओर से खुद राहुल-प्रियंका संभालेंगे मोर्चा

रिपोर्ट्स के अनुसार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगी। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी इस चर्चा में भाग लेंगे। इसके अलावा विपक्ष की और पार्टियों जैसे सपा, टीएमसी, डीएमके, आदि के भी सांसद इस चर्चा में भाग लेंगे।

बीजेपी की भी तैयारी पूरी

लोकसभा में होने वाली इस चर्चा के लिए बीजेपी भी पूरी तैयारी में दिख रही है। सरकार की ओर से सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश कर चुके हैं। आज इस बिल पर चर्चा के लिए बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या होंगे। टीएमसी के बागी गुट शर्मिला सरकार और मिताली बाग, टीडीपी से लवू श्री कृष्ण देवरायालु, शिवसेना से डॉ. श्रीकांत शिंदे, एनसीपी से सुनील तटकरे, अपना दल से अनुप्रिया पटेल और एलजेपी रामविलास से अरुण भारती भाग ले सकते हैं।

विधेयक में क्या?

सदस्यों को वितरित विधेयक की प्रति के अनुसार, परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। विधेयक में संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी।

Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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