Azam Khan News: रामपुर से आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आज रामपुर की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रामपुर की अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अब्दुल्ला आज़म के दो पैन कार्ड (PAN Card) के मामले में यह सजा सुनाई गई है। MP MLA कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मुक़दमा दर्ज कराया था।
जान लें क्या था मामला?
अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने साजिश की। चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र पूरी न होने के बावजूद वह चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने साजिश करके अधिक उम्र का पैन कार्ड बनवाया। इसके लिए अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान पर भी साजिश रचने का आरोप लगा, जिसके लिए कोर्ट ने पहले ही दोनों दोषी मान लिया था। अब दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है।
उनकी याचिका पिछले साल 6 दिसंबर को खारिज कर दी थी
अदालत ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की उनकी याचिका पिछले साल 6 दिसंबर को खारिज कर दी थी। अदालत ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान के खिलाफ सभी पहलुओं की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी माना था।
पासपोर्ट के लिए गलत डेट ऑफ बर्थ और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
अब्दुला आजम पर आरोप था कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए गलत डेट ऑफ बर्थ और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के बाद 7-7 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आजम खान हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है।
