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केजरीवाल को 'सुप्रीम राहत', मामले को वृहद पीठ को भेजते हुए SC ने कहा-CM रहना या नहीं वह खुद तय करें

Arvind Kejriwal Interim Bail: ईडी की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी लेकिन केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली।

KEY HIGHLIGHTS
  • दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
  • कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी लेकिन मामले को वृहद पीठ के पास भेजा
  • केजरीवाल को जनता ने चुना है, सीएम रहना या नहीं, वह खुद फैसला करें-कोर्ट

Arvind Kejriwal Bail: आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को सुनवाई के लिए वृहद पीठ के पास भेज रहा है। यह वृहद पीठ मामले के कुछ बिंदुओं पर सुनवाई करेगी। आंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने जीवन एवं स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है।

केजरीवाल जनता द्वारा चुने गए नेता हैं-एससी

बता दें कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में ईडी की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा जेल में बीता चुके हैं। वह लोगों द्वारा चुने गए नेता हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने या नहीं, इस पर निर्णय उन्हें करना है। हालांकि, इस अंतरिम जमानत के बावजूद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आबकारी नीति मामले में उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। उन्हें यह जमानत वृहद पीठ की सुनवाई तक मिली है। बड़ी पीठ के लिए प्रधान न्यायाधीश तीन जजों की एक पीठ बनाएंगे।

तीन सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेजा

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले मे तीन सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेजा। दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उसे आदेश को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत के द्वारा घोटाला मामले में केजरीवाल को दिए गए समन को सही माना था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अदालत केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती हैं, यह उनके उपर है क्या निर्णय ले।

अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए केजरीवाल के वकील ऋशिकेष कुमार ने कहा कि शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिली है और गिरफ्तारी की जरूरत बताने वाली धारा 19 के मामले को वृहद पीठ के पास भेजा गया है। इस अंतरिम जमानत के बावजूद भी सीएम केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में अभी उनकी जमानत पर सुनवाई लंबित है।

सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में 17 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई

केजरीवाल के ही दूसरे वकील विवेक जैन ने कहा कि इस मामले में कानून के कई पहलू हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। इनमें से एक गिरफ्तारी की जरूरत है। सुनवाई के दौरान हमने कहा था कि यह मामला जुलाई-अगस्त 2023 से ईडी के सामने था लेकिन उन्हें मार्च 2024 में क्यों गिरफ्तार किया गया। हमारी दलीलों को कोर्ट ने जरूर सुना होगा। इस मामले पर वृहद पीठ की सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। जहां तक ईडी की गिरफ्तारी का मामला है तो उन्हें जमानत मिल गई है। जहां तक सीबीआई की गिरफ्तारी की बात है तो यह मामले दिल्ली हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इस पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी।

Alok Rao
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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