नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लागू लॉकडाउन 4 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले के 3 लॉकडाउन की तुलना में इस बार कई रियायतें दी गई हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे। यहां जानें यूपी में अब क्या-क्या खुलेगा और क्या-क्या अभी भी बंद रहेगा:
यहां पढ़ें क्या-क्या खुलेगा:

यहां पढ़ें क्या-क्या बंद रहेगा:
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
- मेट्रो सेवा बंद रहेगी
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
- राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों एवं बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं
- राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों का राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं
- रात 7 बजे से सुबह 7 तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन पर रोक (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) रहेगी
- 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा घरों पर रहने को कहा गया है
End of Article

