जहांगीरपुरी अतिक्रमण केस में स्टेट्स को बरकरार, सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 21, 2022, 12:02 PM IST

जहांगीरपुरी अतिक्रमण केस में सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन तक बुलडोजर पर रोक लगा दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ सुनवाई कर रही थी।

जहांगीरपुरी अतिक्रमण केस में स्टेट्स को बरकरार, सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली

जहांगीरपुरी अतिक्रमण केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक फैसला सुना दिया है। अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं और सुनवाई 14 दिन के लिए टाल दी है।  बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अतिक्रमण को गुरुवार तक के लिए रोक दिया था। गुरुवार को सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आप मेरा घर तोड़ सकते हैं लेकिन हौसला नहीं। 

अदालत में जिरह के कुछ खास अंश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे-नॉर्थ एमसीडी
हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद होगी कोई कार्रवाई : जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान पर उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंहसुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

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