Helmet For Child: बाइक पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट, स्पीड भी 40 Km से ना हो ज्यादा, जानें ये ट्रैफिक नियम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 16, 2022, 09:50 PM IST

Safety helmet for children: स्कूटर और मोटरसाइकिल पर बच्चों को बैठाने को लेकर नए ट्रैफिक नियमों को अधिसूचित किया है, इस बारे में जानकारी सामने आई है।

Helmet For Child: बाइक पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट, स्पीड भी 40 Km से ना हो ज्यादा, जानें ये ट्रैफिक नियम

Helmet For Child on Motorcycle & Scooter: सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों (Child below 4 Year) को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत बच्चों के लिए सुरक्षा हेलमेट (Security Helmet) और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 

नए नियमों के अनुसार चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे।मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ 'जोड़ने' के लिए किया जाएगा।

पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था इसमें वाहन चलाने वालों को बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था।

30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं

मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा कि  खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं।

आदेश के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना 

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है, बताते हैं कि नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है।

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