नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 2 जून से लागू होंगे। राज्य में कम हो रहे कोरोना के मामलों के चलते अब सरकार ने कई छूट दी हैं। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि शादियों और लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कार्यालय 25% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक जिला के अंदर आवाजाही की अनुमति होगी।
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