Nawab Malik ने समीर वानखेड़े को लेकर हाईकोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी, बोले- अब नहीं होगा ऐसा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 11, 2021, 06:43 AM IST

Malik vs Wankhede: एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक पर मानहानि का मुकदमा किया है। कोर्ट ने मलिक पर वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयान देने पर रोक लगाई है।

Nawab Malik ने समीर वानखेड़े को लेकर हाईकोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी, बोले- अब नहीं होगा ऐसा

मुंबई: पिछले कुछ समय से समीर वानखेड़े के खिलाफ हर रोज सनसनीखेज खुलासा करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए गए अपने बयानों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। दरअसल मलिक पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है जिसके बाद कोर्ट ने मलिक के बयानबाजी पर रोक लगाई है।

हाईकोर्ट में दिया माफीनामा

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक कोर्ट के आदेश के बावजूद नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और लगातार वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ बयान दे रहे थे। उन्होंने कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह समीर तथा उनके परिवार के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी से दूर रहेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने शर्त को तोड़ दिया जिसके बाद अब मलिक की तरफ से जानबूझकर तोड़ी गई इस शर्त के मामले में अब यह माफीनामा दिया गया है।

क्या कहा माफीनामे में

मलिक ने कहा हाईकोर्ट से कहा, 'मैंने 25 नवंबर और 29 नवंबर को कहा था कि मैं समीर और उनके परिवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करूंगा लेकिन मैंने इस शर्त का उल्लंघन किया है । मेरा इस आदेश का अनादर करने का कोई मकसद नहीं था और इसी वजह से मैंने माननीय अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांग ली है।' इतना ही नहीं मलिक ने अदालत को यह आश्वासन भी दिया कि जब तक उनके खिलाफ समीर के पिता की ओर से दायर मानहानि मामले का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक वह उनके परिवार के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं करेगे। इसके बाद अदालत ने उनका माफीनामा स्वीकार कर लिया।

समीर की पत्नी ने भी दायर किया है केस

आपको बता दें कि मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े की पत्नी ने भी बोरीवली में एक मुकदमा दायर किया है। उसमें उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स को उनके खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट की अनुमति देने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। 

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