कोरोना का नया प्रकार: महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा, बाहर से आने वालों के लिए नियम सख्त

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 21, 2020, 07:15 PM IST

कोरोना वायरस के नए प्रकार की आहट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।

कोरोना का नया प्रकार: महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा, बाहर से आने वालों के लिए नियम सख्त

नई दिल्ली: ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार के बाद एक बार फिर दुनिया सतर्कता बरत रही है। भारत में भी इसे लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। 23 से 31 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मंगलवार रात 11 बजकर 59 मिनट तक ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों में सवार यात्रियों को विमान उतरने के बाद हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है।

इसके अलावा यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन होगा। इन यात्रियों का आरटी पीसीआर टेस्ट पांचवें या सातवें दिन किया जाएगा। 

जिन लोगों में नए प्रकार के कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाएंगे, उनके लिए स्वतंत्र अस्पतालों की व्यवस्था की जाएगी। अन्य देशों से आने वाले सभी यात्रियों को होम क्वारंटीन होना होगा। सीएम आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें ये सभी निर्णय लिए गए। 

CM ने नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की खबरों को खारिज किया

एक ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा है कि वह इन फैसलों के पक्ष में नहीं हैं। ठाकरे ने कहा, 'कई लोगों ने मुझे राज्य में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाइट कर्फ्यू या कोई और लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू या एक और लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं, राज्य में पूरी तरह नहीं लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है।' हालांकि उन्होंने ने कहा कि अगले छह महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य है। इलाज से बेहतर बचाव है। कम से कम अगले छह महीने तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की आदत बना लेनी चाहिए।

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