महाराष्ट्र: सभी तरह की सभाओं पर रोक, मॉल-रेस्तरां रात में रहेंगे बंद, मास्क न पहनने और थूकने पर लगेगा जुर्माना

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 27, 2021, 09:47 PM IST

Maharashtra Corona Guidelines: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में सभी तरह की सभा पर रोक लगाई गई। मॉल एवं रेस्तरां के खुले रहने का समय सीमित किया गया।

महाराष्ट्र: सभी तरह की सभाओं पर रोक, मॉल-रेस्तरां रात में रहेंगे बंद, मास्क न पहनने और थूकने पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। पहले कई जिलों में लॉकाडाउन की घोषणा की गई, उसके बाद होली पर रोक लगाई गई। फिर 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया और अब कहा गया है कि मॉल, रेस्तरां और बगीचे 27 मार्च से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे, समुद्र तटों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 27 मार्च से सभी तरह के सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगाया, नाटक थियेटरों को बंद किया गया लेकिन रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट दी गई।

महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने रविवार रात से कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक में स्थानीय अधिकारियों से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक शॉपिग मॉल को बंद रखना सुनिश्चित करने को कहा है। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने आगाह किया है कि अगर लोग कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 36,902 मामले सामने आए हैं जो कि अब तक के सबसे ज्यादा है।

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