Kartikeya Singh Bail: किडनैपिंग मामले में बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 1, 2022, 05:45 PM IST

Kartikeya Singh bail plea: दानापुर कोर्ट ने राज्य के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Kartikeya Singh Bail: किडनैपिंग मामले में बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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bihar ex law minister Kartikeya Singh: बिहार राज्य का अजीब हाल है जिन कंधों पर प्रदेश के कानून मंत्रालय का भार था वहीं अपहरण के एक मामले में जमानत के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राज्य के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) की...

अपहरण (Kidnepping) के एक मामले में कार्तिकेय सिंह  पर दर्ज मामले में गुरुवार को दानापुर कोर्ट में सुनवाई हुई कार्तिकेय स्वंय इस मामले में अदालत नहीं पहुंचे थे बल्कि उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था, इस केस में फैसला चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था..

मामले में ताजा अपडेट ये है कि शाम में फैसला आ गया है और कार्तिकेय सिंह  कीअग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है।

'अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे'

दानापुर कोर्ट ने राज्य के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, अपहरण के एक मामले में सिंह के खिलाफ कथित तौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी है। कार्तिकेय सिंह के वकील ने इससे पहले कहा था कि  अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे।

बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह ने दिया इस्तीफा

गौर हो कि बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह ने 31 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्हें आज ही कानून मंत्रालय से हटाकर उद्योग मंत्रालय पद भार दिया गया था। सीएम नीतीश ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।  उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है।गौर हो कि अपहरण के एक मामले में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कथित तौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 

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