उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई की अवैध संपत्ति (Illegal Property) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है, गैंगस्टर एक्ट ( Gangster Act) के तहत अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की 15 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।
अफजाल अंसारी के खिलाफ यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है।
अफजाल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी गाजीपुर पुलिस ने इसी जानकारी ट्वीट कर दी, ट्वीट में लिखा, 'गाजीपुर पुलिस द्वारा आज अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल 14,90,00000 रुपये की अचल संपत्ति को गैगेंस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया'
एसपी रोहन पी. बोत्रे ने बताया कि गाजीपुर जनपद में अवैध तरीके से धन-संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में की गई, इस कार्रवाई में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया, बताया जा रहा है कि कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 15 करोड़ है।

