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एंटीलिया बम केस में सचिन वाजे ने मांगी राहत, कहा- UAPA लगाना गलत, यह आतंकवाद नहीं

25 फरवरी 2021 को मुंबई के दक्षिणी इलाके में स्थित मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी खड़ी मिली थी। इस मामले में एनआईए ने सचिन वाजे को मार्च 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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सचिन वाजे

एंटीलिया विस्फोटक मामले में गिरफ्तार और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने विशेष एनआईए अदालत में रिहाई की मांग की है। उन्होंने अदालत में दायर अपनी अर्जी में कहा कि इस मामले में लगाए गए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के आरोप कानूनी रूप से उचित नहीं हैं और यह मामला आतंकवादी गतिविधि की श्रेणी में नहीं आता।

वाजे ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अभाव में है और इसलिए कानून की नजर में अमान्य है। उन्होंने तर्क दिया कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह भली-भांति जानते थे कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनका परिवार देश के सबसे सुरक्षित लोगों में शामिल हैं,ऐसे में कम गुणवत्ता वाले विस्फोटकों के साथ उन्हें धमकाने जैसा अपराध करना “सबसे मूर्खतापूर्ण” कदम होता,जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते।

गौरतलब है कि 25 फरवरी 2021 को मुंबई के दक्षिणी इलाके में स्थित मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी खड़ी मिली थी। यह वाहन कारोबारी हिरेन मंसुख के कब्जे में था,जिनका शव बाद में 5 मार्च 2021 को ठाणे की एक खाड़ी में मिला था। इस मामले में एनआईए ने सचिन वाजे को मार्च 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

वाजे की अर्जी में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि UAPA के तहत अभियोजन की मंजूरी उचित तरीके से नहीं दी गई। उनके अनुसार यह आदेश बिना पर्याप्त विचार के जारी किया गया,इसलिए इसे अवैध माना जाना चाहिए।

उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि अब तक ऐसा कोई कानूनी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि किसी ने आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया। वाझे के मुताबिक,यदि अभियोजन पक्ष के आरोपों को सही भी मान लिया जाए,तब भी यह घटना UAPA के तहत परिभाषित 'आतंकी कृत्य'की श्रेणी में नहीं आती।

इस दौरान पूर्व पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि कथित 'जैश-उल-हिंद'टेलीग्राम पोस्ट और अंबानी परिवार को संबोधित धमकी पत्र एक झूठा दावा था। उनका कहना है कि अब तक अंबानी परिवार के किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि उन्हें ऐसी कोई धमकी मिली थी। वहीं, विशेष एनआईए अदालत ने वाजे की अर्जी पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को तय की गई है।

Shiv Shukla
शिव शुक्लाauthor

शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभावी कंटेंट तैयार करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों, राजनीतिक घटनाक्रमों और गहन विश्लेषण पर विशेष पकड़ रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज, लाइव ब्लॉग, एक्सप्लेनर और एनालिसिस आर्टिकल तैयार करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। शिव शुक्ला 8,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। मजबूत न्यूज सेंस, विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट लेखन शैली उनकी खासियत है। उन्हें नए स्थानों की यात्रा करना और किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनकी लेखन शैली एवं दृष्टिकोण को और समृद्ध बनाता है।

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